बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कुछ व्यवस्था के साथ 17 नवंबर से उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के क्रमश: सामान्य तौर पर काम शुरू करने का फैसला लिया है.
उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद सांखला द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय के बेंच अपनी सुविधानुसार केस ले सकते हैं. इसके लिए रजिस्ट्रार के समक्ष केस में जमा करते अर्जेट लिस्टिंग का जिक्र करना होगा, जिसके लिए संबंधित बेंच से आर्डर लिया जाएगा. इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायाघीश, मुख्य न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के न्यायाधीश, व्यावसायिक न्यायालय के न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) औद्योगिक न्यायालय के सदस्य न्यायाधीश, श्रम न्यायालय के न्यायाधीश) में नए केस फाइल किया जा सकता है.