नई दिल्ली। कंटेनमेंट जोन में सख्त लॉकडाउन 30 नवंबर तक लागू रहेगा. मंगलवार को यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया है. मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा कि इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए. इस दौरान व्यक्तियों या वस्तुओं के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति, ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी.

गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी की थी. इस दौरान मंत्रालय ने कहा था कि निरूद्ध क्षेत्रों में 31 अक्तूबर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा, जिसे अब 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है. मंत्रालय ने दोहराया था कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार से पूर्व परामर्श के बिना किसी भी कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल लॉकडाउन को नहीं लगाएंगी. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर रहने की ही सलाह दी गई है.

बता दें कि अनलॉक 5 के तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति दी थी. हालांकि, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई थी. गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोले जाएंगे.

वहीं, सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी. बंद जगहों पर 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में आधे लोगों को जाने की इजाजत थी. गृह मंत्रालय ने कहा था, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर 15 अक्तूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी. हालांकि इस दौरान माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी.