दिल्ली। एक इंटीरियर डिजायनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाया जाएगा।
गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की पीठ ने शनिवार को दिनभर चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। पत्रकार अर्नब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों फिरोज शेख और नीतीश शारदा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की है। इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए पीठ ने कहा था कि आरोपी चाहें तो जमानत के लिए सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं।
इसके बाद शनिवार को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर देर रात जारी नोटिस में कहा गया कि इस मामले में पीठ नौ नवंबर को दोपहर तीन बजे के बाद अपना फैसला सुनाएगी। अर्नब गोस्वामी और अन्य दो को रायगढ़ पुलिस ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में चार नवंबर को गिरफ्तार किया था। वे 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर फैसला शनिवार को नहीं आने के बाद रविवार को उन्हें अलीबाग से तालोजा जेल भेज दिया गया।