मुंबई। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. दरअसल मुंबई के एक इंटीरियर डिजायनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया है.

हाईकोर्ट अपने आदेश में कहा कि वह जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं. वहीं, अर्नब गोस्वामी ने अलीबाग सेशन कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी. इस याचिका को भी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया.

बता दें कि अर्नब गोस्वामी ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ ही अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था. अर्नब गोस्वामी को रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस ने मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया था और वहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमोदिनी नाइक ने आरोपी व्यक्तियों की कंपनियों द्वारा बकाये का भुगतान न करने पर आत्महत्या कर ली थी. इस मामले को अक्टूबर 2020 में अलीबाग पुलिस ने फिर से खोल दिया और दावा किया कि नए सबूत सामने आए हैं, जिससे आगे की जांच करना जरूरी हो गया है.