हेमंत शर्मा, रायपुर। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बर्खास्त आईएएस बाबूलाल अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में पेश कर दो दिन की रिमांड मांगा. चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा की कोर्ट ने ईडी की मांग को स्वीकार करते हुए दो दिन के रिमांड पर भेज दिया.
बता दें कि ईडी की टीम ने सोमवार की शाम को बाबूलाल अग्रवाल को उनके देवेन्द्र नगर स्थित घर से गिरफ्तार कर आज सुबह कोर्ट में पेश किया गया था. इस दौरान मीडिया से चर्चा में बाबूलाल अग्रवाल ने कहा कि मैने कोई मनी लांड्रिंग नहीं की है. झूठा केस बना रखा है. सही समय आने पर जवाब दूंगा.
उन्होंने कहा कि 11 साल पुराना केस है, इसमें पहले ही न्यायालय का आदेश मेरे पक्ष में आ गया है. जानबूझकर ये सब किया गया है. ये अभी बताने का समय नहीं है. पूरी तरह से साजिश है. पूरे छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को डराने की यह चाल है. सीबीआई का आना बंद हो गया है, अब ईडी डराना चाहती है.