रायपुर। प्रदेश भर में अब कंटेनमेंट जोन के बाहर के सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स खुल सकेगा. सरकार ने इस आशय का आज आदेश जारी किया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. वहीं आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, सहपठित एपीडेमिक डिसीज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही संचालकों को इन शर्तों का पालन करना होगा-

बता दें कि प्रदेश में पहले लॉकडाउन के बाद से सभी मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया था. राज्य में 137 सिनेमाघर संचालित है. जिनमें लगभग 3 हजार से अधिक स्टॉफ कार्यरत है. ऐसे में इन सभी लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था. अब इन्हें राहत मिली है.

इन शर्तों का करना होगा पालन-