रायपुर। सूबे की भूपेश सरकार ने जनघोषणा पत्र के एक और अहम वादे को पूरा करने की ओर अपना कदम बढ़ा दिया है। चिटफंड कंपनियों द्वारा निवेशकों से हड़पी गई उनके खून-पसीने की कमाई को बघेल सरकार ने लौटाने का काम शुरु कर दिया है। इसकी शुरुआत चिटफंड कंपनी याल्सको रियल स्टेट एंड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड से किया है। जिसके तहत मुख्यमंत्री वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजनांदगांव जिले के 16 हजार 796 निवेशकों को 7 करोड़ 32 लाख 95 हजार रूपए की राशि सीधा उनके खाते में ट्रांसफर करने जा रहे हैं।

राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों को चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की निर्देश दिया था। जिसके बाद राजनांदगांव जिले में याल्स्को रियल स्टेट एण्ड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड कंपनी के खिलाफ निवेशकों ने शिकायत की और कलेक्टर ने कंपनी की संपत्तियों की जानकारियां जुटाई। जिले में कंपनी व कंपनी के डायरेक्टरों के स्वामित्व की कुल 292.36 एकड़ अचल सम्पत्ति पाई गई, जिसे निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के नियम 7 के तहत् दिनांक 05.03.2016 को कंपनी के स्वामित्व की कुल 292.36 एकड़ भूमि कुर्की का अंतरिम आदेश पारित पारित कर माननीय विशेष न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) के समक्ष अंतरिम आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा विधि आपराधिक प्रकरण क्रमांक 02/2016 में दिनांक 24.01.2018 को कुर्की के प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया गया। तदुपरान्त कुर्क सम्पत्तियों की निलामी संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा कराई गई। कुर्क सम्पत्तियों की निलामी से अब तक कुल 8,15,34,345रू. (आठ करोड़ पन्द्रह लाख चौंतीस हजार तीन सौ पैंतालीस रूपये) प्राप्त हुए हैं। तहसील राजनांदगांव एवं छुरिया की एक-एक सम्पत्ति की निलामी की कार्यवाही पूर्व में बाजार मूल्य के बराबर बोली नहीं आने एवं एक आपत्ति के कारण शेष है।

दिनांक 27.07.2020 से दिनांक 20.08.2020 तक दो चरणों में कंपनी के निवेशकों से दावा-आपत्ति प्राप्त की गई, जिसमें कुल 17171 निवेशकों के द्वारा कुल राशि 24,75,47,337रू. (चौबीस करोड़ पचहत्तर लाख सैंतालीस हजार तीन सौ सैंतीस रूपये) का दावा प्राप्त हुआ। आवेदनों की समीक्षा करने पर कुल 16796 निवेशकों द्वारा कार्यालय में पूर्ण जानकारी के साथ दावा पेश किया गया।

वर्तमान में सम्पत्तियों की नीलामी से प्राप्त राशि, दावा राशि का केवल एक तिहाई है, जिला स्तरीय 5 सदस्य समिति द्वारा वर्तमान में, उपोक्तानुसार कुल 16796 निवेशकों को दावा राशि का 30 प्रतिशत कुल 7,32,95,528रू. (सात करोड़ बत्तीस लाख पन्चान्वे हजार पांच सौ अठाईस रूपये) लौटाए जाने का निर्णय लिया गया। निलामी की बचत राशि 82,38,817रू. शेष रहेगा। इस प्रकार वर्तमान में कुल 16796 निवेशक, जिनमें से 197 ओड़ीसा, 2971 महाराष्ट्र, 42 मध्यप्रदेश के तथ शेष 13586 छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के हैं, को कुल 7,32,95,528रू. (सात करोड़ बत्तीस लाख पन्चान्वे हजार पांच सौ अठाईस रूपये) निवेशकों के खाते में एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से सीधे स्थानांतरित किया जा रहा है।