दिल्ली। एक और निजी सेक्टर का बैंक मुसीबत में आ गया है। निजी क्षेत्र के बैंक लक्ष्मी विलास बैंक पर आरबीआई ने एक महीने यानि 16 दिसंबर तक के लिए कई पाबंदियां लगा दी हैंं।
अब रिजर्व बैंक ने इस बैंक के मैनेजमेंट बोर्ड का कामकाज अपने हाथ में ले लिया है। इसके साथ ही बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा तय कर दी है। ग्राहक अब 16 दिसंबर तक बैंक से अधिकतम 25 हजार रुपये की ही निकासी कर सकेंगे। इसके चलते बैंक के ग्राहकों को फिलहाल कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
रिजर्व बैंक ने कुछ खास शर्तों जैसे इलाज, उच्च शिक्षा के लिए फीस जमा करने और शादी के लिए रकम की जरूरत होने पर ग्राहकों को रकम निकालने की छूट दी है। इस छूट के अंतर्गत ग्राहक रिजर्व बैंक की अनुमति से 25 हजार रुपये से अधिक की निकासी कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार लक्ष्मी विलास बैंक पर एक महीने का मोरेटोरियम लगाया गया है। यह 17 नवंबर के छह बजे शाम से लेकर 16 दिसंबर तक के लिए लागू किया गया है। यह आदेश आरबीआई अधिनियम की धारा 45 के तहत जारी किया गया है।