नई दिल्ली।  फर्जी कंपनियों के इनपुट क्रेडिट टैक्स के दावे को रोकने के लिए केंद्र और राज्य के कर अधिकारियों ने फोटो और बायोमेट्रिक्स के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण का सुझाव दिया है. इसके अलावा नए पंजीकरण के लिए बिना आधार के पंजीकरण का विकल्प चुनने पर भौतिक सत्यापन को अनिवार्य किए जाने की बात कही गई है.

जानकारी के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकार के कर अधिकारी को मिलाकर बनाई गई जीएसटी परिषद की विधि समिति ने सुझाव दिया है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में नए पंजीकरण के लिए आधार जैसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है. इसके लिए बैंकों, डाकघरों और जीएसटी सेवा केंद्रों (जीएसके) के माध्यम से तत्काल फोटो और बायोमेट्रिक्स के साथ ही दस्तावेजों के सत्यापन से नए पंजीकरण किए जा सकते हैं.

इसके अलावा जो पंजीयक पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें भरोसे वाले दो करदाताओं के सिफारिश पत्र देने पड़ सकते हैं. सूत्रों ने बताया कि पंजीकरण के लिए दिए गए दस्तावेजों के आधार पर यदि पंजीयक ‘भरोसेमंद’ श्रेणी में आता है, तो उसका सात कार्यदिवसों में पंजीकरण किया जा सकता है. यदि पंजीयक ‘भरोसेमंद’ श्रेणी में नहीं आता है, तो उसका सशर्त पंजीकरण 60 कार्यदिवसों में किया जाएगा.