पुरूषोत्तम पात्रा, गरियाबंद। जिले के मूंगझर ग्राम पंचायत का चुनाव एसडीएम ने शून्य घोषित कर सरपंच को बर्खास्त कर दिया. प्रतिद्वंदी प्रत्याशी ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ याचिका लगाई थी. मामले की सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया.
गौरतलब है कि मूंगझर सरपंच संजू कश्यप के खिलाफ शम्भु टांडिल्य ने निर्वाचन को चुनौती थी. मामले की सुनवाई के बाद एसडीएम अनुपम आशीष टोप्पो ने मूंगझर ग्राम पंचायत का शून्य घोषित कर दिया. पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 122(1) अन्तर्गत याचिकाकर्ता शम्भू राम की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया गया है.
याचिकाकर्ता ने बताया था कि अनुसूचित जाति मुक्त सरपंच पद पर अभ्यर्थी संजू कश्यप पात्रता नहीं रखती, चूंकि संजू महरा जाति की है, जो सामान्य या पिछड़ा वर्ग में आता है, लेकिन संजू द्वारा मेहरा जाति उल्लेख किया गया है. दावा आपत्ति के दरम्यान भी शम्भु समेत अजा समाज के अध्यक्ष सूखचन्द बेसरा व अन्य 5 लोगों ने इस जाति पर आपत्ति दर्ज किया था.
पीठासीन अधिकारी ने उस वक़्त जाति प्रमाण पत्र मांगना जरूरी नहीं समझा था. पर याचिका सुनवाई के दरम्यान संजू कश्यप द्वारा अजा वर्ग के होने का कोई भी वैधानिक प्रमाण पस्तुत नहीं किया जा सका, जिसके चलते निर्वाचन शून्य कर दिया गया.
अजा वर्ग की हक के लिए जारी रखेंगे लड़ाई
अजा समाज के अध्यक्ष सूखचन्द बेसरा ने कहा कि अजा वर्ग के हक को छीनने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह लड़ाई जारी रहेगी. तहसील में जितने भी ऐसे केस है, जहां पर अजा वर्ग का हक मारा गया है. सभी मामले के खिलाफ़ पिटीशन दायर किया जाएगा. राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर शासकीय क्षेत्र, हर क्षेत्र में ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्य हक दिलाया जाएगा.