बिलासपुर। देश में तीन तलाक कानून बनने के बाद छत्तीसगढ़ में ट्रिपल तलाक का पहला मामला सामने आया है. पति ने डाक पत्र के जरिए पत्नी को तीन तलाक दिया है. जिसके बाद पत्नी सिविल लाइन थाने पहुंचकर पति के खिलाफ अपराध दर्ज कराई है. मामले में पुलिस ने तत्काल टीम बनाकर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रवाना किया है. पूरा मामला बिलासपुर जिले का है.

जानकारी के मुताबिक बिलासपुर के तालापारा निवासी 31 वर्षीय महिला की शादी रायपुर के बैरन बाजार निवासी साजिद खान से 6 साल पहले 2014 में हुई थी. इनका एक बेटा भी है. साजिद दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था. इसी बीच विवाद के बाद महिला अपने बेटे के साथ मायके तालापारा चली गई थी. जिसके बाद महिला अपने परिवार के साथ न्यायालय के शरण में पहुंची, जहां से न्यायालय ने पत्नी के भरण पोषण के लिए खर्चा देने का आदेश दिया. साजिद अपनी पत्नी को खर्चा देने के बजाय डाक पत्र से तीन तलाक दे दिया.

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बिलासपुर सिविल लाइन टीआई शानिप रात्रे ने बताया कि महिला अपने मायके में रह रही थी. जिसके चलते पति ने सरियत कानून के तहत महिला को डाक से तीन बार तलाक भेजा है. जिसमें लिखा है कि सरियत कानून के मुताबिक उसने महिला को तीन तलाक दे दिया है. अब उससे कोई रिश्ता नहीं है. पीड़ित महिला ने पति के इस डाक तलाक के जवाब में थाने में रिपोर्ट लिखवाई है. आरोपी के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह सरंक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया है. उन्होंने बताया कि आरोपी साजिद खान की गिरफ्तारी के लिए बिलासपुर से रायपुर के लिए टीम रवाना कर दी गई है. जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.