नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार अब आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान इस कानून में जोड़ने पर विचार कर रही है। गृहमंत्री ने बताया कि शादी में धर्मांतरण का दबाव बनाने का दोषी पाए जाने पर दस साल तक की सजा हो सकती है। मिश्रा ने कहाकि राज्य सरकार ने ‘धर्म स्वतंत्रता विधेयक’ को पीड़ितों को न्याय व सुरक्षा देने को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर फैसला किया है। सरकार हर हाल में लव जिहाद को रोकने का काम करेगी।
मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में पत्रकारों को बताया कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बनाया जा रहे कानून को और सख्त बनाने पर विचार किया जा रहा है। आगे लव जिहाद कानून जल्द कैबिनेट में आएगा और उसके बाद विधानसभा में 28 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र में इसे पेश किया जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार लव जिहाद को सख्ती से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार इससे एक भी इंच पीछे हटने वाली नहीं है।