रायपुर। एमएमआई हॉस्पिटल प्रबंधन को लेकर पूर्व अध्यक्ष सुरेश गोयल और पूर्व सचिव रामावतार अग्रवाल का कार्यकारिणी सदस्यों के साथ विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है. ताजा घटनाक्रम में कार्यकारिणी सदस्यों ने कलेक्टर से कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर अवैधानिक तरीके से भवन में प्रवेश कर कब्जा करने पर दोनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किए जाने की मांग की है. 

माडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट, लालपुर के कार्यकारिणी के सदस्यों ने कलेक्टर को लिखे पत्र में बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के सचिव द्वारा 21 जुलाई 2020 को पारित आदेश के पश्चात संस्थान में विधिवत दाखिल हैं.  इस आदेश के विरूद्ध सुरेश गोयल ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की थी, जिसपर उच्च न्यायालय ने 70 सदस्यों के मध्य चुनाव कराने का आदेश दिया गया है.

सदस्यों ने कहा कि कोर्ट आदेश को धत्ता बताते हुए सुरेश गोयल और रामावतार अग्रवाल ने 5 जनवरी 2021 को समय सुबह 9 बजे अपने साथियों के साथ जबरदस्ती मेडिकल इंस्टीट्यूट में प्रवेश करते हुए ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया है. और अब हम लोगों को बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है. सदस्यों ने आरोप लगाया कि उनके बैंक संचालन में भी व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, जबकि जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता है वे ही प्रबंध कार्यकारिणी हैं.

कार्यकारिणी सदस्यों ने इस कृत्य पर कलेक्टर से सुरेश गोयल और रामावतार अग्रवाल के विरुद्ध धारा 452, 447, 448, 34, 120बी भादवि के प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.

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