दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी आईएएस अफसरों को इस महीने के अंत तक अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा देने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना तय है।
दरअसल, कार्मिक मंत्रालय ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि ऐसा न करने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई होगी। आदेश में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा के सभी अधिकारियों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्तियों का विवरण देना होगा। चाहे वह संपत्ति विरासत में मिली हो, खुद अर्जित की गई हो या लीज पर ली गई हो। संपत्ति खुद के नाम पर हो, परिवार के किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति के नाम पर हो, सभी का ब्योरा देना अनिवार्य होगा।
मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्रीनिवास आर कटिकिठाला ने कहा, विभाग ने संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था की है। इस मॉड्यूल के जरिये अधिकारी अचल संपत्तियों का ब्योरा इलेक्ट्रॉनिक या हार्ड कॉपी की स्कैन प्रति अपलोड करके दे सकते हैंं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन विंडो निर्धारित तिथि के बाद स्वत: बंद हो जाएगी। ऐसा ना करने वाले आईएएस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।