फायरब्रांड नेता आजम खां को बड़ा झटका, जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन कोर्ट ने सरकार को दी
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के सांसद और फायरब्रांड नेता आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी मामले में कोर्ट ने करारा झटका दिया है।
आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के जौहर ट्रस्ट की संपत्ति विवाद मामले में रामपुर की एडीएम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी की सत्तर हेक्टेयर जमीन को प्रदेश सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में कोर्ट की तरफ से फैसले के लिए शुक्रवार का दिन निर्धारित किया था लेकिन आदेश जारी नहीं हो पाया। जिसके बाद कोर्ट ने शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने एसडीएम सदर को आदेश दिया है कि जौहर ट्रस्ट की साढ़े बारह एकड़ जमीन को छोड़कर 70.005 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाए। इस आदेश के बाद अब जौहर यूनिवर्सिटी की साढ़े बारह एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी जमीन प्रदेश सरकार के नाम दर्ज कराई जाएगी। यह जमीन अभी तक आजम खान की जौहर ट्रस्ट के नाम पर दर्ज थी। गौरतलब है कि योगी सरकार ने आजम खान के खिलाफ काफी सख्त रुख अपना रखा है।