लखनऊ। पशुधन विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर जालसाजी के आरोपी आईपीएस अरविंद सेन की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. इस मामले में आईपीएस अरविंद अब भी फरार हैं, पुलिस ने आईपीएस पर 25000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है. हजरतगंज थाने में अपराध दर्ज होने के बाद आईपीएस अरविंद सेन यादव को निलंबित किया गया है.
यूपी पुलिस ने अरविंद सेन और एक अन्य आरोपी अमित मिश्र की संपत्ति जब्त कराने के लिए न्यायालय में अर्जी दी है। एसीपी गोमतीनगर श्वेता श्रीवास्तव के मुताबिक आईपीएस अरविंद सेन पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलवा न्यायालय से गैर जमानती वारंट भी जारी है। इसके बावजूद भी वह फरार चल रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ इनाम की धनराशि बढ़ाने को लेकर भी मंथन चल रहा है.
बता दें की पशुपालन विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर इंदौर के कारोबारी मंजीत सिंह भाटिया से 10 करोड़ रुपये ठगने के आरोपी कथित पत्रकार एके राजीव, अनिल राय, आशीष राय के अलावा पशुधन विकास मंत्री के प्रधान निजी सचिव रजनीश दीक्षित, सचिवालय का संविदाकर्मी धीरज कुमार देव, रूपक राय, उमाशंकर तिवारी समेत 11 लोगों के खिलाफ 13 जून को हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। ठगी के इस मामले में आईपीएस अधिकारी व सीबीसीआईडी के तत्कालीन एसपी अरविंद सेन की भी सक्रिय भूमिका पाई गई थी। उनके बैंक खातों में ठगों ने दो बार में पांच-पांच लाख रुपये जमा कराए थे जिसकी पुलिस की जांच में पुष्टि हो चुकी है.