शिवम मिश्रा,रायपुर। राजधानी के खमतराई थाना इलाके में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी सौतेले पिता शंभू बीन को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने उस पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज राजीव कुमार की बेंच में हुई.

खमतराई के रावाभाटा निवासी 47 वर्षीय शंभू बीन ने 14 दिसंबर 2020 को अपने नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ धारा 376 और पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने 48 घंटे के भीतर 16 दिसंबर को चालान तैयार कर फास्ट ट्रेक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश राजीव कुमार के सामने पेश किया.

जिसके बाद कोर्ट ने मामले में 19 जनवरी 2021 से ट्रायल चालू कर 29 जनवरी 2021 को 10 दिन में मामले की सुनवाई पूरी की. कोर्ट ने आरोपी शंभू बीन को 20 साल की सजा और 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इस तरह के प्रकरण में सजा सुनाए जाने के बाद समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा. मामले की विवेचना उप निरीक्षक अजय झा ने निरीक्षक संजय पुंडीर के निर्देशन में की है.