दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत दी है। उनकी गिरफ्तारी पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को अंतरिम राहत दी है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। संजय सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश में राजद्रोह समेत कई आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज हैं। इनको रद्द करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस को इन मामलों में सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्यसभा के सभापति से मंजूरी लेने से रोका नहीं जा रहा है।
गौरतलब है कि ये एफआईआर पिछले साल अगस्त में संजय सिंह द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन के बाद दर्ज की गई थीं। संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार समाज के एक खास वर्ग की तरफदारी कर रही है। संजय सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज करते वक्त प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और राज्य सभा के सांसद के खिलाफ कार्रवाई के लिए मंजूरी नहीं ली गई। इस पर पीठ ने कहा कि वह इस चरण में मंजूरी के पहलू पर गौर नहीं करेंगे लेकिन फिलहाल वह उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रही है।