बिलासपुर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आईएएस बाबूलाल अग्रवाल को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस आर सी सामंत के बेंच में हुई. पूर्व आईएएस बाबूलाल अग्रवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिमन्यु भंडारी और ईडी की तरफ से अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने पैरवी की.
पूर्व आईएएस बाबूलाल अग्रवाल की जमानत याचिका पर आज बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जज ने फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका मंजूर कर ली है. बाबूलाल अग्रवाल की जमानत याचिका 5 जनवरी को लगाई गई थी. बता दें कि बाबूलाल अग्रवाल न्यायिक हिरासत में थे, जिनको आज बेल मिल गई है.
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व आईएएस अधिकारी बाबूलाल अग्रवाल को रायपुर स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था. बाबूलाल की गिरफ्तारी धन शोधन, भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई थी.
यह है पूरा मामला
ईडी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में एन्टी करप्शन ब्यूरो के द्वारा बाबूलाल अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की थी, जिसमें बाबूलाल अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित की गई अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा किया गया. आयकर विभाग ने फरवरी 2010 में बाबूलाल अग्रवाल के परिसर में उनके सीए सुनील अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों पर छापेमार कार्रवाई की थी. इसके बाद सीबीआई द्वारा आरोप पत्र के बाद बाबूलाल अग्रवाल के खिलाफ 3 और एफआईआर दर्ज की गई थी.
इसे भी पढ़ें- पूर्व IAS बाबूलाल अग्रवाल के 2 दिन ED की हिरासत में गुजरेंगे, ईडी ने बयान जारी कर बताया क्यों हुई गिरफ्तारी ?