वॉशिंगटन। राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप में अमेरिकी संसद कैपिटल हिल्स में समर्थकों के हुड़दंग मचाए जाने के बाद आरोपों से घिरे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महाभियोग से बरी कर दिया गया है. सीनेट में चल रही कार्रवाई में ट्रंप को दोषी बनाने के लिए जरूरी दो तिहाई वोट नहीं मिलने पर वे बरी हो गए.

महाभियोग को लेकर 4 दिनों तक चली सुनवाई के बाद पांचवें दिन वोटिंग हुई. ट्रंप के पक्ष में 43 वोट पड़े, वहीं उनके खिलाफ 57 सीनेटर्स ने वोटिंग की. इस तरह से जरूरी वोट नहीं मिलने से ट्रंप आरोपों से बरी हो गए. मामले की सुनवाई के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने सीनेट में कहा कि रिपब्लिकन नेता पर लगे राजद्रोह भड़काने के आरोप सरासर झूठे हैं, और उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है.

बता दें कि ट्रंप पर आरोप थे कि उन्होंने 6 जनवरी को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल्स में दंगे करवाए थे, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी. हालांकि, उन्होंने इस आरोप से इनकार कर दिया था. इस दौरान अधिकांश रिपब्लिकन सांसदों ने संकेत दिया है कि वे ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए मतदान नहीं करेंगे.

शनिवार को सीनेट के फैसले को ट्रंप की जीत के तौर पर देखा जा रहा है. इसके बाद अगर ट्रंप चाहें तो 2024 में एक बार फिर राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं. महाभियोग से बरी होने के बाद ट्रंप ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि उन्हे बदनाम करने के लिए साजिश रची गई थी.