रायपुर। छत्तीसगढ़ में सोमवार से स्कूल-कॉलेज खुल जायेंगे. राज्य सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है. स्कूल व कॉलेज में जारी एसओपी का पालन करना जरूरी होगा. कोरोना संदिग्ध छात्र को कॉलेज आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. कौशल विकास विभाग के अवर सचिव मोतीराम खुंटे ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से सभी कालेजों एवं संस्थानों की करार दिनांक 15/02/2021 से प्रारंभ करने तथा राज्य में कौशल विकास के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी दिनांक 15/02/2021 से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है.

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों, संस्थानों एवं कौशल विकास के सभी संस्थाओं को खोलने के पूर्व एवं दौरान सभी भवनों में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में कोरोना संक्रमण के बचाव के अनुरूप सेनेटाईजेशन पूर्ण कराया जाय. सभी प्रशिक्षकों, शिक्षकों, प्रशिक्षणार्थियों एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं.

‘यदि किसी विद्यार्थी प्रशिक्षणार्थी में सर्दी, जुखाम, बुखार अथवा कोरोना के कोई अन्य लक्षण दिखाई दे, तो ऐसे विद्यार्थी/शिक्षणार्थी को कक्षा में बैठने न दिया जाए, तथा तत्काल कोरोना जांच कराने की सलाह दी जाए’