दरअसल एक लॉ स्टूडेंट के संबोधन पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने उस वक्त आपत्ति जता दी जब उसने जजों को ‘योर ऑनर’ कहकर संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबेडे ने याचिकाकर्ता से कहा कि जब आप हमें योर ऑनर कहते हैं तो या तो आपके ध्यान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स या फिर मजिस्ट्रेट होते हैं जबकि हम दोनों नहीं हैं। हम भारतीय न्यायालय हैं और हमें भारत के न्यायशास्त्र की स्थापित परंपराओं के मुताबिक संबोधित करें। इसके बाद याचिकाकर्ता ने तुरंत माफी मांगी।
सुप्रीम कोर्ट के जज की आपत्ति के बाद याचिकाकर्ता ने तुरंत माफी मांग ली और कहा कि वह माई लॉर्ड शब्द का उपयोग करेगा। जिसके बाद सीजेआई ने कहा कि आप जो कुछ भी कीजिए। हमारा विषय यह नहीं है कि आप हमें क्या कहते हैं लेकिन गलत शब्दों का प्रयोग न करें। कानून के छात्र ने अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को दाखिल करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने न सिर्फ कानून के छात्र को ये नसीहत दी बल्कि उसे याचिका दायर करने से पहले तगड़ा होमवर्क करने की भी सलाह दी।