सत्यपाल राजपूत, रायपुर। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पिछले दिनों स्कूल संचालन नियम बनाया गया था. लेकिन अब शिक्षक व कर्मचारियों के लिए भी आदेश जारी हुआ है. विभाग को शिकायत मिली थी कि स्कूल खुलने के बाद भी प्राचार्य, शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी नदारद रहते हैं. इसलिए निर्देश जारी किया गया. इसके बाद ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी. कलेक्टर के आदेशानुसर शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है.

जिला शिक्षा अधिकारी एनए बंजारा ने बताया कि शासन के आदेशानुसार 9वीं-12वीं तक के स्कूल खोल दिया गया है. इसके संचालन के लिए एक गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है. इसके लिए आप संस्था में अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया है.

क्या इन आदेशों से लगेगा लगाम

माह के अंत में प्राचार्य अपनी उपस्थिति पंजी की छाया प्रति जिला शिक्षा अधिकारी से प्रमाणित करने के बाद वेतन का आहरण करें, बच्चों के गुणात्मक विकास के लिए आगामी तीन माह का रोडमैप तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराए. उपस्थिति पंजी में स्वयं का हस्ताक्षर तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कर उपस्थिति पंजी में प्राचार्य के नाम शुरू होकर कनिष्ठ कर्मचारी के नाम अंकित किया जाए.

कार्य दिवस में संस्थान में उपस्थिति अनिवार्य छुट्टी का प्रयोग अपने सक्षम अधिकारियों के अप्रूवल के बाद ही छुट्टी ले. कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र स्कूलों में से बचने के सुरक्षात्मक उपायों का कढ़ाई से पालन करें. साथ ही शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आदेश के पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.