बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पाठ्य पुस्तक निगम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई. पाठ्य पुस्तक निगम ने पांचों फर्मों को ब्लैक लिस्टेड किया था. इसके खिलाफ फर्मों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. अब फर्मों को हाईकोर्ट ने झटका दिया है. कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

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याचिका के मुताबिक पांचों फर्मों का कहना है नियमों को ताक में रखकर फर्मों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने पाठ्य पुस्तक निगम से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट में आगे की सुनवाई 5 अप्रैल को होगी.

5 फर्मों ने दी चुनौती
हाईकोर्ट में शारदा ऑफसेट, टेक्नो प्रिंटर्स, रामराज प्रिंटर और प्रगति प्रिंटर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. फर्मों ने हाईकोर्ट के एकलपीठ गौतम भादुरी के सामने पाठ्य पुस्तक निगम के निर्णय को चुनौती दी है. पाठ्यपुस्तक निगम के ओर से डॉक्टर निर्मल शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता अर्जित तिवारी, अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव और अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने पक्ष रखा.

ये है मामला
छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम ने पुस्तक छापने के लिए टेंडर जारी किया था. पुस्तकों की छपाई के लिए टेंडर प्रकिया अपनाई जाती है. इसलिए 2020-21 के लिए निविदा रखी गई थी. टेंडर के लिए 19 फर्मों ने हिस्सा लिया था. फर्मों का आरोप है बिना सुनवाई के पाठ्य पुस्तक निगम ने उच्चाधिकारियों के दबाव में आकर काम किया. 5 फर्मों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया. इसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.