हेमंत शर्मा, शब्बीर अहमद, इन्दौर/भोपाल। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने में और विलंब हो सकता है। ग्वालियर खंडपीठ के बाद अब हाइकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भी आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इंदौर खंडपीठ में रोटेशन पद्धति को लेकर याचिका लगाई गई थी। याचिकाकर्ता के दिये तर्क पर सहमत होते हुए कोर्ट ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर किये गए आरक्षण व्यवस्था पर स्टे लगा दिया है और राज्य सरकार के साथ ही कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी किया है। मामले में अब 15 दिन बाद सुनवाई होगी।

कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट से रोक लगने के बाद फिर से पूरी प्रक्रिया करने में 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा। इसके बाद ही चुनाव होना अब संभव है। पंचायत चुनाव पर कोई रोक नहीं है, इलेक्शन कमीशन चाहे तो चुनाव करवा सकता है।

आपको बता दें नगरीय निकाय अध्यक्षों और मेयर पद पर आरक्षण पर अपनाई गई प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी।