बिलासपुर। संसदीय सचिव मामले में मंगलवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन और शरद गुप्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई की. मंगलवार को करीब 3 घंटे तक सुनवाई हुई. कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले और दूसरे बिंदुओं पर चर्चा हुई. जिसमें कोर्ट ने माना की इन तमाम बिंदुओं पर गौर करना ज़रुरी है. लिहाज़ा इसकी सुनवाई जारी रहेगी.

गौरतलब है कि मोहम्मद अकबर और राकेश चौबे ने संसदीय सचिवों को लाभ का पद बताते हुए उन्हें हटाने की मांग की है. इस मामले में मोहम्मद अकबर ने ये भी मांग की है कि संसदीय सचिवों ने लाभ के पद का लाभ लिया है इसलिए उन्हें विधायकी से भी हटाया जाए.

इस मामले में हाईकोर्ट ने अपनी पूर्व की सुनवाई में संसदीय सचिवों के काम करने पर रोक लगा दी थी. लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी संसदीय सचिव गाड़ी और दूसरी सुविधाओं का लाभ ले रहे थे. इसका खुलासा एक आरटीआई से हुआ. इसके बाद अकबर ने सभी संसदीय सचिवों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज करा दिया.