नई दिल्ली। डाकघर के बचत खाताधारकों के लिए अच्‍छी खबर है. डाक विभाग ने बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगने वाला जुर्माना घटा दिया है. पहले न्यूनतम रकम नहीं रखने पर फाइन के रूप में 100 रुपए देना होता था, अब उन्हे 50 रुपए ही देना ही होगा. इसमें जीएसटी भी शामिल है. यह बदलाव पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट स्कीम 2019 के नियमों के तहत किया गया है.

डाकघर बचत खाता नियमों के मुताबिक, वर्तमान में खाताधारकों को 500 रुपये का न्यूनतम बैलेंस मेंटेनेंस रखना अनिवार्य है. विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि अगर खाते में मेंटेनेंस चार्ज काटने पर बैलेंस शून्य हो गया, तो खाता अपने आप बंद हो जाएगा. साथ ही अगर डाकघर के बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस न रखा जाए तो ब्याज का भुगतान भी नहीं किया जाएगा.

न्यूनतम बैलेंस का नियम साइलेंट खातों पर भी लागू होता है. साइलेंट वे खाते होते हैं, जिनमें तीन लगातार वित्तीय वर्षों में कोई ट्रांजेक्‍शन नहीं की गई हो. बचत खाता में एक माह में चार बार तक नकद निकालने पर चार्ज शुल्क नहीं लगता है.