रायपुर. शहर में शादियों के दौरान बेतरतीत यातायात व्यवस्था बदहाल हो जाती है. इस संबंध में रायपुर कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है. इस आदेश के मुताबिक शहर के दस किलोमीटर के दायरे में आने वाले शादी घरों को अपने पार्किंग की जानकारी देनी होगी. इसके अलावा इन पार्किंग स्थलों पर गार्ड की तैनाती करनी होगी.
इसके बाद ही शादीघर वाले किसी शादी हॉल की बुकिंग करा सकेंगे. दरअसल शहर के दस किलोमीटर के दायरे में ज़्यादातर शादीघर हैं जहां शादियों के मौके पर यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है. प्रशासन का कहना है कि मैरिज हॉल संचालकों द्वारा पार्किंग हेतु भूमि विकास निगम का पालन नहीं किया जा रहा है. जिससे जनसामान्य को दिक्कतें पेश आती हैं.
इसी के मद्देनज़र प्रशासन ने ये व्यवस्था की है. मैरिज हॉल वालों को पहले यातायात के अतरिक्त पुलिस अधीक्षक से अनुमति हासिल करेंगे. इसके बाद वे पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. शादी बुकिंग की अनुमति इसी के बाद मिलेगी.
पटाखा फोड़ने वालों की धरपकड़ के लिए बनाई गई 5 टीमें
शहर में पटाखा फोड़ने पर रोकथाम के आदेश के पालन के लिए कलेक्टर ने पांच टीमें गठित की हैं. जो शहर के अलग-अलग हिस्सों में पटाखा फोड़ने की शिकायत मिलने पर धरपकड़ करेगी.