कुमार इंदर, जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देजनर स्वतः संज्ञान याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक की डिवीज़न बैंच ने आदेश सुनाते हुए कहा है कि प्रदेश की सभी अदालतों के अंतरिम आदेश 15 जून तक लागू रहेंगे। सभी अंतरिम जमानतें और पेरोल 15 जून तक जारी रहेगी।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 15 जून तक प्रदेश में कोई भी अतिक्रमण ना हटाया जाए। वहीं बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को कहा है कि बैंक और वित्तीय संस्थाएं 15 जून तक सम्पत्तियों की नीलामी ना करें।

हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि छोटे-मोटे मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं किये जाने कहा है। कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था पर संकट ना होने पर 15 जून तक छोटे अपराधों में गिरफ्तारी ना हो। 7 साल या कम की सज़ा के मामलों में 15 जून तक पुलिस गिरफ्तारी ना करे।

इसके साथ ही प्रदेश में प्रदेश में सभी अदालतों के आदेशों के पालन की समय सीमा बढ़ाकर हाईकोर्ट ने 15 जून कर दी है। अब 15 जून को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी।