प्रीत शर्मा, मन्दसौर. जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है. यहा 3 मई सुबह 10 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा. जिला प्रशासन ने यह फैसला बढ़ते संक्रमण की चेन को तोडऩे के लिए लिया है. इस दौरान आवश्यक सेवाओं की सुविधाओं में छूट देने का प्रावधान भी किया गया है, जिससे आम लोगों को जरुरी सुविधाओं के लिये किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े.
ठेले वालों को फेरी लगाकर व्यापार की छूट
लॉकडाउन में होम डिलीवरी की सुविधाएं जारी रहेगी. वहीं शादी समारोह के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है. अनुमति लेकर 20 लोगों की उपस्थिति में शादी समारोह संपन्न कराया जा सकता है. दूध वालो को सुबह और शाम 6 से 8 बजे तक मिलेगी छूट. इसी तरह हाथ ठेला गाड़ी वालों को फेरी लगाकर व्यापार करने की छूट दी गई है.जिला प्रशासन ने व्यापारियों को आगाह किया है कि सामान विक्रय के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का आवश्यक रुप से ध्यान रखें,नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
जिले में एक्टिव केस 913
बता दें कि जिले में कल कोरोना संक्रमित के 135 नए मामले सामने आए थे. वहीं जिले में एक्टिव केस संख्या 913 और अब तक आधिकारिक रूप से 41 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है.