रायपुर। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकृत सभी अस्पतालों और लैब को रैपिड एंटीजन किट द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच करने अनुमति प्रदान की गई है. सभी इच्छुक नर्सिंग होम और प्राइवेट लैब संबंधित जिलाधीश कार्यालय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट द्वारा जांच का यह कार्य आरंभ कर सकते हैं. स्वास्थ्य विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है.
इसे भी पढ़े- दृढ़ इच्छाशक्ति से कोरोना को पूर्णिमा ने दी मात, संक्रमित पति के साथ स्वस्थ होकर हुईं डिस्चार्ज…
बता दें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है. इसके साथ ही लोगों को रिपोर्ट देरी से मिलने की समस्या भी सामने आई थी. अब सभी अस्पतालों और लैंब में रैपिड एंटीजन टेस्ट होने से लोगों संक्रमण से उबरने में मदद मिलेगी.
read more- Corona Horror: US Administration rejects India’s plea to export vaccine’s raw material
इसे भी पढ़े- इंडिया में ऑक्सीजन संकट के बीच ऑस्ट्रेलिया के इस क्रिकेटर ने कर दिया बड़ा काम, जमकर हो रही है तारीफ
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें