सूर्यप्रकाश गोस्वामी, टीकमगढ़. जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए एवं कोरोना की चेन तोडऩे जिला प्रशासन ने सख्त निर्णय है. जिला प्रशासन ने शादी समारोह के पांच दिन पहले वर और वधू पक्ष के लोगों को कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया है. निगेटिव रिपोर्ट आने पर ही शादी की अनुमति मिलेगी. जिला प्रशासन ने कोरोना समीक्षा की हुई बैठक में लोक निर्माण मंत्री की मौजूदगी में यह निर्णय लिया है.

कोरोना समीक्षा बैठक में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सुरेश धाकड़ की उपस्थिति में निर्णय लिया गया

बता दें कि जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण से स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एवं चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ा गई है. अस्पतालों में जगह नहीं और रोज 10 से 12 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो रही. जिले में कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोरोना की समीक्षा बैठक आयोजित की. बैठक में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सुरेश धाकड़ की उपस्थिति में निर्णय लिया गया कि अब जिले में होने वाली शादियों में लोगों को कोरोना टेस्ट करवाना होगा. जिससे कोरोना की बढ़ती चेन को तोड़ा जा सके. इसे लेकर नया नियम भी बनाए गए है.

10 लोगों में से किसी भी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर शादी निरस्त कर दी जाएगी

जिले में कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए शादी समारोह घरों पर ही आयोजित होंगे. शादियों में सिर्फ 10 लोगों को परमिशन दी गई, जिसमें 5 लोग वर पक्ष के और 5 लोग वधू पक्ष के होंगे. शादी के 5 दिन पहले सभी को कोरोना टेस्ट करवाना होगा और यदि 10 लोगों में से किसी भी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर शादी निरस्त कर दी जाएगी. यदि इसके बाद भी कोई शादी करता तो दोनों पक्षों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी.

ना बारात निकलेगी ना सामूहिक भोज होगा
शादी के लिए एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. शादी के दौरान बारात नहीं निकाली जायेगी और ना ही सामूहिक भोज का आयोजन होगा. लाइट की सजावट और डीजे बजाने की भी अनुमति नहीं होगी. शादी की सारी रस्में रात 9 बजे तक खत्म करनी होगी. यदि किसी ने कोविड 19 गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो सख्त कार्यवाही की जाएगी. जिला प्रशासन ने यह निर्णय बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया है. जिले में आज 2,600 से अधिक कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए है. यह शहर के लिए चिंतनीय विषय है.