रायपुर। छत्तीसगढ में 18 से 44 वर्ष का टीकाकरण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. हाईकोर्ट ने टीकाकरण को लेकर शासन को नई नीति बनाने के दिए निर्देश थे. इसके बाद राज्य सरकार ने नीति बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की कमेटी गठित की है.
18+ का टीकाकरण फिलहाल स्थगित
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छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को संबंधित विभागों के सचिवों के साथ चर्चा करने और टीकों के आवंटन के अनुपात को ठीक करने के निर्देश दिए थे. टीकाकरण के तीसरे चरण में टीकों को वितरित करने (18-44 आयु वर्ग के लिए) को एक समान तरीके से वितरित करने का निर्देश दिया था.
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स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्टर्स को दिए निर्देश
उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने तत्काल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित कर दी है. समिति को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विभिन्न पहलुओं जैसे भेद्यता, संक्रमण फैलने की सम्भावना और समूह में पात्र व्यक्तियों की संख्या पर विचार करना है. इसलिए समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में कुछ समय लगने की संभावना है.
उच्च न्यायालय द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.04.2021 को संशोधित करने का आदेश दिया है. यह कहा है कि अंत्योदय, बीपीएल एवं एपीएल श्रेणियों के लिए वैक्सीनेशन के अनुपात का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जाए.
राज्य शासन द्वारा अनुपात का निर्धारण करने में कुछ समय लगने की संभावना है. इस बीच यदि केवल अंत्योदय हितग्राहियों का वैक्सीनेशन किया गया तो इसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना माना जा सकता है इसलिए इस प्रकार संशोधन किए जाने तक उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में 18-44 वर्ष आयुवर्ग के वैक्सीनेशन को स्थगित किया जाता है.
बता दें कि हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन में गरीबों को प्राथमिकता देने वाले सरकार के फैसले पर सख्त एतराज जताया था. हाईकोर्ट ने इसको लेकर सख्त टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था कि बीमारी अमीर और गरीब देखकर नहीं हो रही है. इसलिए वैक्सीन भी इस नजरिए से नहीं लगाई जा सकती. कोर्ट ने महाधिवक्ता की मांग पर इस पूरे मुद्दे की स्पष्ट पॉलिसी बनाने के लिए समय दिया था. हाईकोर्ट ने टीकाकरण को लेकर शासन को दो दिन में नीति बनाने के निर्देश दिए थे. इसके बाद छत्तीसगढ़ में 18+ का टीकाकरण को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.
देखें आदेश की कॉपी-
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