रायपुर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच 18+ लोगों का टीकाकरण अभियान जारी है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी गठित की गई थी. समिति की अनुशंसा पर विचार कर राज्य सरकार ने 4 श्रेणियों में वैक्सीनेशन को बांट दिया है. बीपीएल, एपीएल और अंत्योदय कार्डधारियों को अलग-अलग कैटिगिरी में रखा है. स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है.

ये हैं चार कैटेगरी

  • बीपीएल कार्डधारियों को 52 प्रतिशत
  • एपीएल कार्डधारियों को 16 प्रतिशत
  • अंत्योदय कार्डधारियों को 12 प्रतिशत
  • को-मोर्बिलिटी वालों को 20 प्रतिशत

ये लगेगा पहचान पत्र

  • अंत्योदय राशन कार्ड, निराश्रित राशन कार्ड, अन्नपूर्णा राशन कार्ड, निःशक्तजन राशन कार्य और बीपीएल राशनकार्ड. श्रेणी के व्यक्तियों की पहचान केवल उनके राशनकार्ड के द्वारा ही की जाएगी. अन्य किसी पहचान पत्र के द्वारा नहीं की जाएगी.
  • एपीएल श्रेणी के हितग्राहियों की पहचान राशनकार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड के माध्यम से की जाएगी.
  • को-मोर्बिलिटी वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए ऊपर 2 में दिये पहचान पत्र के अतिरिक्त किसी पंजीकृत डॉक्टर का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा.
  • फ्रंटलाइन वर्कर श्रेणी में ऊपर क्रमांक 2 में दिये पहचान पत्र के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा.

20 प्रतिशत वैक्सीनेशन उनके लिए है, जो ज्यादा लोगों के सम्पर्क में आकर काम करते है. चाहे वह वकील, पत्रकार, सब्जी मार्केट में काम करने वाले हो या फिर शासकीय और अर्धशासकीय लोग, राशन दुकान में काम करने वाले लोग, गवर्नमेंट सर्वेंट हो या उनके परिवार को 20% वैक्सीनेशन की कैटेगरी में रखा गया है.

ये लोग ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं. अगर कोई वर्ग उसमें छूट गया हो जिसे कलेक्टर जोड़ना चाहे तो उसको जोड़ा जा सकता हैं. इसमें को-मोर्बलिटी को प्राथमिकता रखी गई है. इस तरीके से 4 कैटेगरी में टीकाकरण को बांटा गया है. हाईकोर्ट से 17 तारीख का समय दिया गया है. जैसा आदेश होगा वैसा काम किया जाएगा.

 

read more- Corona Horror: US Administration rejects India’s plea to export vaccine’s raw material