भिलाई। शहर के बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड का आज जिला सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फैसला सुनाते हुए आरोपी किम्सी जैन को बरी कर दिया है. वहीं आरोपी विकास जैन व उसके चाचा अजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

गौरतलब है कि शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के आई पी मिश्रा के इकलौते पुत्र अभिषेक मिश्रा का अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी. इसके बाद आरोपी अजीत सिंह ने स्मृतिनगर स्थित मकान में लाश दफना कर उसके ऊपर सब्जी उगा दी थी.

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बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड मामले में आज जिला न्यायालय दुर्ग में ऑनलाइन सुनवाई की. ऑनलाइन सुनवाई में किम्सी जैन को बाइज्जत बरी कर दिया गया है. वहीं किम्सी जैन के पति विकास जैन और उनके चाचा अजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

साथ ही 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. जिला सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने ये फैसला सुनाया है. मामले में लगातार फैसला टल रहा था. कोरोना काल के चलते आज ऑनलाइन सुनवाई की गई.

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