प्रयागराज. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने करवरिया बंधुओं को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अल्पकालिक जमानत दी है. हाईकोर्ट ने करवरिया बंधुओ को 13 मई से 5 जून तक अल्पकालिक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

करवरिया बंधुओं को ल्पकालिक जमानत के लिए 10 लाख का व्यक्तिगत बंधपत्र जमा करना होगा. 6 जून को समर्पण करना होगा. कोर्ट ने सूर्यभान करवरिया, पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और पूर्व विधायक उदयभान करवरिया को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है. वे बेटी की शादी में 19 मई को शामिल होंगे.

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यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. केजे ठाकर और न्यायमूर्ति अजीत सिंह की खंडपीठ ने करवरिया बंधुओ की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है. तीनो भाइयों को सत्र न्यायालय इलाहाबाद ने जवाहर यादव की हत्या के आरोप मे सजा सुनाई है. जिसके खिलाफ अपील विचाराधीन है.