बलिया. उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है. लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. कोरोना संक्रमण को देखते हुए बलिया जिला जेल में बंद 42 विचाराधीन बंदियों को गुरुवार को 60 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बंदियों की रिहाई उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश के बाद की गई है.

इन बंदियो की रिहाई 10 से 13 मई के बीच की गई. जिला जज आलोक कुमार त्रिवेदी के आदेश पर इन विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है. जिला जेल प्रशासन ने शासनादेश के अनुरूप 45 अन्य सजायाफ्ता कैदियों की सूची भी शासन को भेजी है. इसकी अनुमति पारित होने के साथ 45 कैदियों को पेरोल पर रिहा करने की योजना है.

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पिछले साल भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन के आदेश के बाद बलिया जेल से कुल 80 से 85 कैदियों को रिहा किया गया था. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देख कर जेल में बंद कैदियों को लेकर निर्देश दिया था कि प्रत्येक राज्य में गठित कमेटी यह निर्धारित करे कि किस मानदंड पर कैदियों को रिहा किया जा सकता है. अब 42 विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत में रिहा किया गया.