राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस मरीजों के इलाज में उपयोग आने वाले इंजेक्शन की भी कालाबाजारी बढ़ती जा रही है. जिसको लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. इस आदेश के बाद अब मेडिकल दुकानों पर एंटी फंगल इंजेक्शन नहीं मिलेंगे.
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खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक अब ब्लैक फंगस मरीजों को लगाई जाने वाली अम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन मेडिकल दुकानों में नहीं बल्कि अस्पतालों में मिलेगी. जारी आदेश के मुताबिक दूसरी लहर में पोस्ट कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस मिलने से प्रदेश में अम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन की मांग बढ़ी है. जिससे इस इंजेक्शन की जमाखोरी और कालाबाजारी होने लगी है.
आदेश में लिखा कि यह इंजेक्शन केवल पंजीकृत अस्पताल या डॉक्टर की सलाह पर ही बेचा जाए. साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीज के आधार पर ही इंजेक्शन के ड्रिस्टीब्यूटर इंजेक्शन को बेच पाएंगे.
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