अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण कम होते ही प्रदेश के लगभग सभी जिलों में लॉकडाउन हटा दिया गया है. प्रदेश में अब तक करीब 14 से अधिक जिलों में लॉकडाउन हटा दिया गया है. इसी बीच अंबिकापुर में लॉकडाउन के नियमों में छूट दी गई है. सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने आदेश जारी किया है.

अंबिकापुर में खुला लॉकडाउन

अंबिकापुर में लॉकडाउन के नियमों में वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति मिली है. कल सुबह 8 से 5 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी. कोविड 19 के नियमों का ध्यान रखना होगा. सरगुजा कलेक्टर ने संजीव कुमार झा ने आदेश जारी किया है. साथ ही कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

जानें क्या रहेंगे खुले और क्या बंद ?

  • स्विमिंग पूल, जिम सिनेमा हॉल/थियेटर बंद रहेंगे
  • स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे
  • छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी
  • शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस और अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी
  • सभा, जुलूस धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा
  • रिसॉर्ट और सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे
  • वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह एवं होटल/मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी
  • आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी
  • वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों को कोरोना (कोविड-19) टेस्ट कराना अनिवार्य होगा
  • अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी.
  • स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा सेन्टर सुबह 8 से संध्या शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे

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