भिलाई। छत्तीसगढ़ की उद्योग नगरी भिलाई में हाईप्रोफाइल धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. सिंप्लेक्स कास्टिंग कंपनी की डायरेक्टर संगीता केतन शाह के साथ 87 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की वारदात हुई है. डायरेक्टर संगीता केतन शाह सुपेला थाने में 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराई है. आरोप लगा है कि सिंप्लेक्स कंपनी को घाटा से उबारने के लिए प्रलोभन देकर आरोपियों ने कंपनी पर कब्जा कर धोखाधड़ी की है.
87.5 करोड़ रुपए में हुआ था एग्रीमेंट
जानकारी के मुताबिक सिंप्लेक्स कास्टिंग कंपनी रायपुर के उरला में स्थित है. जब कंपनी घाटे में चल रही थी, तब कोलकाता की कंपनी के 13 डायरेक्टरों ने सिंप्लेक्स की एक यूनिट को खरीदने का झांसा दिया. डायरेक्टर उनके झांसे में आ गई. 2019 में दोनों कंपनी के बीच 87.5 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट हुआ था. कोलकाता की कंपनी ने 62 करोड़ रुपए देने के बाद सिंप्लेक्स के साथ नाता तोड़ दिया. बकाया राशि दिए बगैर ही आरोपियों ने यूनिट को अपने नाम करा लिया था. आरोपियों ने उसी के बेस पर 50 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल बैंक से लोन लिया था.
इन 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
सिंप्लेक्स कास्टिंग कंपनी की डायरेक्टर संगीता केतन शाह सुपेला थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. जिसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने टेक्समैको रेल एंड इंजीनयिरिंग लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स सरोज कुमार पोद्वार, अक्षय पोद्वार, अमल चंद्र चक्रवर्ती, उत्सव पारेख, सुनील मित्रा, कार्तिकेयन देवरायपुरम रामासामी, दामोदर हजारीमल केला, अशोक कुमार विजय, इंद्रजीत मुखर्जी, वीरेंद्र सिंहा, मृदृला झुनझुनवाला, आशीष कुमार गुप्ता, रूषा मित्रा पंजीकृत कार्यालय बेलघरिया उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 34, 420 और 406 के तहत केस दर्ज किया है.
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