रायपुर। छत्तीसगढ़ में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है. लेकिन रायगढ़ जिले के बाद कांकेर, सूरजपुर और बलौदाबाजार जिले में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. कांकेर जिले में 15 जून, बलौदाबाजार जिले में 13 जून, सूरजपुर में 10 जून और रायगढ़ जिले में 5 जून तक लॉकडाउन लगा दिया गया है. इन जिलों में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. जिसके चलते लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है. इस अवधि में व्यापारियों और अन्य गतिविधियों को छूट दी गई है.

कांकेर जिले में क्या छूट क्या बंद ?

  • व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य गतिविधियों में छूट के साथ 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है.
  • 15 जून तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
  • प्रत्येक रविवार को (मेडिकल, पैथालॉजी, लैब, पेट्रोल पंप, दुग्ध, पेट शॉप, न्यूज पेपर वितरण एवं पेयजल वितरण को छोड़कर) पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा.
  • रियायत दिये गये सभी प्रतिष्ठान संचालकों को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा.
  • जिला उत्तर बस्तर कांकेर अंतर्गत किसी भी क्षेत्र अंतर्गत माइक्रो कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित होने की स्थिति में दी गई रियायतें लागू नहीं होगी. समस्त गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी. 
  • इस अवधि में अनावश्यक भ्रमण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा. उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

बलौदाबाजार जिले में क्या छूट क्या बंद ?

  • बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 13 जून की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है.
  • जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी.
  • स्विमिंग पूल, सिनेमा हाॅल और थियेटर बंद रहेंगे.
  • सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल जैसे बारनवापारा इत्यादि आम जनता के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
  • ई-काॅमर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजाॅन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी और कोरियर डिलीवरी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही की जा सकेगी.
  • को-माॅर्बिड,गर्भवती अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट ऑफिस, बैंको और बीमा कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान टोकन व्यवस्था, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन के अधीन समस्त प्रकार के लेन-देन सहित कार्यालय संचालन की अनुमति होगी.
  • सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक और पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे.
  • दुग्ध पार्लर, दुग्ध-वितरण और न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक ही होगी.
  • पेट शाॅप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा विक्रय के लिए सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ही होगी.

सूरजपुर जिले में में क्या छूट क्या बंद ?

  • सूरजपुर जिले में 10 जून की रात 12 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है. अति आवश्यक होने पर ही आम जनता को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी.
  • इस अवधि में सूरजपुर जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी.
  • सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक और पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी. (मेडिकल दुकान संचालक, मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे).
  • पेट्रोल पंप केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में लगे कर्मचारियों (परिचय पत्र देखकर) और अति आवश्यक सेवाओं के लिए ही बिना समय की पाबंदी के खोलने की अनुमति होगी.
  • दूध और डेयरी उत्पादों की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी. 
  • खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र, उपकरणों की दुकानों, कृषि यंत्रों के मरम्मत की दुकान और गोदाम सुबह 8 बजे से 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. उर्वरक के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.

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