नई दिल्ली। 5G टेस्टिंग के खिलाफ बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट याचिका दायर किया था. उस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अभिनेत्री पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. हाईकोर्ट ने कहा कि यह याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी. जस्टिस जेआर मिधा की पीठ ने इस मामले में आज अपना फैसला सुनाया है.
कोर्ट ने मांगा फीस, 20 लाख जुर्माना भी लगाया
दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट की पूरी फीस भी जमा नहीं कराई है, जो कि डेढ़ लाख रुपए से अधिक है. उन्हें एक हफ्ते के भीतर यह पैसे देने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा 20 लाख रुपए का जुर्माना भी चावला पर लगाया है. जिसे भरने कहा गया है.
पब्लिसिटी के लिए कोर्ट का समय किया बर्बाद
हाईकोर्ट ने कहा कि 5जी के खिलाफ लगी याचिका पूरी लीगल एडवाइज पर आधारित थी. जिसमें कोई तथ्य नहीं रखे गए थे. याचिकाकर्ता ने पब्लिसिटी के लिए कोर्ट का कीमती समय बर्बाद किया. जूही चावला ने कोर्ट की सुनवाई का वीडियो लिंक भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था. पहले कोर्ट ने यह भी कहा था कि सुनवाई के दौरान तेज आवाज में गाना गाने वाले शख्स के खिलाफ भी कानून के हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाए.
जूही चावला ने याचिका में क्या कहा था ?
बता दें कि जूही चावला की याचिका में दावा किया गया था कि 5जी वायरलेस प्रौद्योगिकी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है. चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी ने याचिका दायर कर कहा है कि यदि दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं, तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रतिकूल प्रभाव से नहीं बच सकेगा.
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