दिल्ली. पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचाकर रखा है. इसी बीच आज से दिल्ली में शराब की होम डिलिवरी के नियम लागू होने जा रहे हैं. Coronavirus महामारी की दूसरी लहर के दौरान मामलों में कमी आने के बाद दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ऐसे में अब राज्य सरकार ने शराब की Home Delivery की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है.

लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे शराब विक्रेता

बता दें कि आज से दिल्ली में शराब के विक्रेता Home Delivery लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे. आपको याद होगाा कि 1 जून को दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था कि मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलिवरी की जाएगी, हालांकि 2010 की आबकारी नीति में भी शराब की होम डिलीवरी का प्रावधान था, लेकिन ऐसा केवल फैक्स या ई-मेल के जरिए ही किया जा सकता था. हालांकि, यह कभी लागू ही नहीं हो पाया.

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दिल्ली में शराब के व्यापार को नियंत्रित करने वाले आबकारी नियमों में संशोधन के बाद यह घोषणा की गई है. आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के मुताबिक एल-13 लाइसेंस धारकों को शराब की होम डिलिवरी की इजाजत होगी. राज्‍य सरकार की ओर से जारी नोटीफिकेशन में कहा गया है, कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ही घरों में शराब की डिलिवरी कर सकेंगे. हालांकि लोग आज से शराब के ऑर्डर नहीं दे सकेंगे, क्योंकि आज से शराब विक्रेता होम डिलिवरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे.

19 अप्रैल को लगाया गया था लॉकडाउन 

बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया गया था. जिसके बाद कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से हटाने की शुरुआत हो चुकी है. लेकिन अभी शराब की दुकानों को खोलने पर फैसला नहीं हुआ है.

ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी. अब इसके लागू होने पर शराब की Home Delivery हो सकेगी. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना प्रोटोकॉल लागू होने के बावजूद शराब की दुकानों के बाहर उमड़ी लोगों की भीड़ देखकर सरकार को शराब की होम डिलीवरी पर विचार करने की सलाह दी थी.

21 साल की उम्र वाले भी होंगे खरीदने योग्य

शराब की होम डिलिवरी को लेकर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि शराब बेचने का काम पूरी तरह से निजी हाथों में होगा. 21 साल की उम्र वाले भी की शराब पीने और खरीदने के योग्य होंगे, लेकिन छात्रावासों, कार्यालय और संस्थानों को शराब डिलिवरी नहीं की जाएगी. बता दें कि छत्तीसगढ़, मुंबई, कर्नाटक, पंजाब, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में शराब की होम डिलिवरी की सुविधा पहले से दी जा रही है. यहां सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक होम डिलिवरी की सुविधा है.