नई दिल्ली। भारत के नए आईटी कानूनों का पालन करने में हीलहवाला करना आखिरकार ट्विटर को भारी पड़ गया. भारत सरकार ने ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण हटा लिया गया है. कानूनी सुरक्षा हटने के साथ ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मामले में ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है.
भारत में 25 मई से लागू हुए आईटी नियमों का ट्विटर ने अब तक अनुपालन नहीं किया गया, जिसके बाद सरकार ने उसके खिलाफ यह कार्रवाई की है. एक अधिकारी ने बताया कि ट्विटर के खिलाफ 26 मई के बाद दर्ज किए गए किसी भी मामले में उसे कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी. इसके साथ ही अब ट्विटर के खिलाफ किसी भी गैर-कानूनी सामग्री को लेकर भारतीय दंड संहिता के तहत ऐक्शन लिया जा सकता है.
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इस कदम के साथ ही ट्विटर अब अकेला ऐसा तकनीकी प्लेटफॉर्म है, जिससे आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाला कानूनी संरक्षण वापस ले लिया गया है, जबकि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, वॉट्सऐप, इंस्टाग्राम जैसे अन्य प्लेटफॉर्म के पास अभी भी यह सुरक्षा है. इससे पहले मंगलवार को ट्विटर ने कहा था कि उसने भारत के लिए अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त कर लिया है. जल्द ही अधिकारी का ब्यौरा सीधे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा.
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