इंदौर. हाईप्रोफाइल हनीट्रैप मामले की सुनवाई मंगलवार को हुई. इस मामले की तीन महिला आरोपियों को जमानत दे दी गई. तीनों ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी.
हनीट्रैप मामले की आरोपी श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और मोनिका को हाईकोर्ट में जमानत मिल गई है. तीनो की जमानत के लिए एडवोकेट धर्मेंद्र गुर्जर ने याचिका लगाई थी. बता दें कि हनीट्रैप गिरोह की पांच महिलाओं और उनके ड्राइवर को भोपाल और इंदौर से सितंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था. उस समय कांग्रेस की कमलनाथ सरकार सत्ता में थी. पुलिस ने हनीट्रैप मामले में इंदौर की अदालत में 16 दिसंबर 2019 को पेश आरोप पत्र में कहा था कि यह संगठित गिरोह है. जिसमें मानव तस्करी के जरिए भोपाल लाई गई युवतियों के इस्तेमाल से प्रभावशाली और बड़े ओहदों पर बैठे लोगों को अपने जाल में फांसता था.
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गिरोह अंतरंग पलों के खुफिया कैमरे से बनाए गये वीडियो, सोशल मीडिया चैट के स्क्रीनशॉट आदि आपत्तिजनक सामग्री के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करता था. इंदौर के एक नगर निगम अधिकारी की शिकायत के बाद पूरा मामला का खुलासा हुआ था. इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है.
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