कुमार इन्दर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल को मप्र हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है. हाईकोर्ट ने सभी नर्सों को काम पर लौटने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने मामले में एक हाई लेबल कमेटी बनाने के निर्देश भी दिया है.
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दरअसल, नर्स एसोसिएशन की हड़ताल को लेकर बीते दिनों हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. जिस पर कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए नर्सों को काम पर लौटने का आदेश दिया है. साथ कोर्ट ने नर्सों की मांगों का निराकरण करने के लिए भी सरकार को निर्देश दिए हैं. मामले में हाईलेबल कमेटी को एक महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश दिए गए हैं. वहीं कोर्ट ने नर्सों के हड़ताल के समय का वेतन अवकाश में समायोजित करने की भी बात कही है.
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बता दें कि 30 जून से मध्य प्रदेश में नर्सिंग एसोसिएशन अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थी. बीते दिनों सरकार ने हाईकोर्ट के सामने अपना जवाब पेश किया था. सरकार ने न्यायालय को जानकारी दी थी कि प्रदेश भऱ में 30 से 50 प्रतिशत नर्सें ही हड़ताल पर हैं, बाकी काम पर लौट आई हैं. सरकार के जवाब के बाद कोर्ट ने नर्स एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार को भी नोटिस जारी किया था. जिस मामले में आज यानी बुधवार को सुनवाई हुई.
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