दिनेश शर्मा, सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में 2019 में एक नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर, नवम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुई. जहां कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी वीरेन्द्र आदिवासी को धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई है.

दरअसल, मामला 7 अप्रैल 2019 का है. जहां सानौधा थाना क्षेत्र के ग्राम बोधा पिपरिया के पास जंगल में 12 वर्षीय नाबालिग बालिका का शव मिला था. पुलिस ने मामले की जांच में पाया कि आरोपी ने नाबालिक को जंगल में लेकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने जंगल से नाबालिग का अद्धनग्न अवस्था में शव बरामद किया था.

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बता दें कि नाबालिग अपनी दादी के साथ आपचंद से अपने घर बोधा पैदल आ रही थी. इस दौरान रास्ते में आरोपी वीरेंद्र मिला और वह मृतका को साइकिल पर बैठाकर घर से लिए निकाला था. जहां दादी तो घर पहुंच गई थी, लेकिन नाबालिग नहीं आई थी. इसी मामले में पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र को गिरफ्तार किया था.

मामले में लगातार सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. जिसमें कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आरोपी वीरेन्द्र आदिवासी धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई है. वहीं दुष्कर्म की धाराओं में उम्रकैद की सजा दी है.

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