कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को हाईकोर्ट ने 25 हजार के जमानती वारंट पर तलब किया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने यह जमानती वारंट अवमानना के एक मामले में कलेक्टर के उपस्थित नहीं होने पर जारी किया है।

मामला अचलेश्वर मंदिर ट्रस्ट में हुई वित्तीय अनियमितता की शिकायत से जुड़ा हुआ है। ट्रस्ट के एक सदस्य़ संतोष सिंह ने साल 2017 में एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने तत्कालीन ग्वालियर कलेक्टर को 3 माह के अंदर जांच करा कर उस पर अंतिम फैसला लेने का आदेश दिया था। कलेक्टर ने संयुक्त संचालक लेखा मोती महल और एसडीएम को जांच का जिम्मा सौंपा था। संयुक्त संचालक ने मामले में जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी लेकिन एसडीएम ने रिपोर्ट पेश नहीं की। लंबा समय बीत जाने के बाद भी जब कलेक्टर ने मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया तो याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर दी।

अवमानना याचिका में सुनवाई के दौरान न तो कलेक्टर उपस्थित हुए और न ही उनकी तरफ से कोई वकील ही न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। 15 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि आगामी सुनवाई में कलेक्टर या उनका वकील न्यायालय में पेश नहीं होगा तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान भी न तो कलेक्टर पेश हुए और न ही उनकी ओर से कोई वकील ही। जिस पर उच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। हालांकि यह वारंट 25 हजार का जमानती वारंट है। इसके बाद भी अगर 2 अगस्त को होने वाली सुनवाई में कलेक्टर पेश नहीं हुए तो उच्च न्यायालय उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकता है।

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