नई दिल्ली. सुप्रीमकोर्ट का निर्देश है कि विधायक और सांसद के खिलाफ दर्ज मुकदमा हाई कोर्ट की इजाजत के बिना वापस नहीं होगा. सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि राज्य सेक्शन 321 के तहत मिली ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष एमपी, एमएलए कोर्ट के सभी जजों को अगले आदेश तक सेवा में रहने का भी आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफरनगर दंगे मामले में संगीत सोम, सुरेश राणा, कपिल देव, साध्वी प्राची का केस वापस ले लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कुछ राज्य केस को वापस भी ले रहे हैं.

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सीजेआई एनवी रमना के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि राज्य सेक्शन 321 के तहत मिली ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमा संबंधित हाईकोर्ट की मंजूरी के बिना वापस नहीं जाएगा. साथ ही कोर्ट ने विशेष MP-MLA और कोर्ट के सभी जजों को अगले आदेश तक सेवा में रहने का भी आदेश दिया.

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