नई दिल्ली। सरकारी विभागों में सबसे ज्यादा शिकायत परिवहन विभाग से जुड़ी होती है. आम लोगों को होने वाली समस्या को देखते हुए अरविंद केजरीवार सरकार ने परिवहन विभाग की 33 सेवाओं को फेसलेस कर दिया है, जिसमें आवेदकों को वाहन संबंधी दस्तावेज के लिए परिवहन विभाग के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आईपी एस्टेट दफ्तर से फेसलेस सेवाओं का शुभारंभ किया. इसके साथ ही ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस टेस्ट को छोड़, परिवहन विभाग की अन्य सेवाएं (दस्तावेज) घर बैठे ही हासिल होंगे। परिवहन विभाग ने फेसलेस सेवाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दिया है.

ऑनलाइन आवेदन के जरिये डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस, पता में बदलाव, नए कंडक्टर लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डुप्लिकेट आरसी, एनओसी, परमिट ट्रांसफर, पैसेंजर सर्विस व्हीकल बैज सहित परिवहन संबंधी अन्य दस्तावेज भी हासिल किए जा सकेंगे. इन सेवाओं के फेसलेस होने से हर महीने लाखों आवेदकों को बड़ी राहत मिलेगी.

चार एमएलओ दफ्तर पर लगा ताला

परिवहन विभाग ने सेवाओं के फेसलेस करने के बाद 33 सेवाओं के लिए चार दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिए हैं. इनमें सराय काले खां, आईपी एस्टेट, वसंत विहार और जनकपुरी के नाम शामिल हैं. हालांकि, दूसरे कार्यों के सिलसिले में दफ्तर सुविधा केंद्र के तौर पर काम करेंगे. इन दफ्तरों के वाहन और सारथी पोर्टल से संबंधित कार्य दक्षिणी क्षेत्र में राजा गार्डन और द्वारका में होंगे. इससे उन आवेदकों को अधिक फायदा मिलेगा, जिनके पास कंप्यूटर की पहुंच नहीं है या ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं.

देना होगा आधार लिंक मोबाइल नंबर

ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदकों को अपना आधार नंबर से जुड़ा मोबाइल नंबर देना होगा. इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल पर ओटीपी मिलने के बाद ई केवाईसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा. हाइपोथिकेशन को छोड़ अन्य किसी अन्य दस्तावेज के लिए आवेदक को दस्तावेज अपलोड नहीं करना होगा. तैयार होने पर  ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट स्पीड पोस्ट के जरिये भेजे जाएंगे. एसएमएस सेवा से भी लिंक के जरिये दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकेंगे.

शिकायतों के लिए ऑनलाइन सुविधा

परिवहन विभाग की तरफ सेवाओं को फेसलेस किए जाने के बाद अगर आवेदक को किसी तरह की शिकायत है तो दर्ज करवाए जा सकेंगे. इसके लिए वाट्सएप चैटबोट होंगे जहां ऑनलाइन शिकायतें दी जा सकेंगी. सात दिनों के अंदर पर शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी. जोनल दफ्तरों में रोजाना जोनल डीसी के समक्ष शिकायतों पर सुबह 10 से एक बजे तक सुनवाई होगी.